उत्तराखंड

कैबिनेट के प्रमुख फैसले 

कैबिनेट के प्रमुख फैसले 

बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई

– कुंभ मेले में 1 करोड़ तक के कार्य मेला अधिकारी, 5 करोड़ तक गढ़वाल आयुक्त और उससे अधिक कार्य शासन स्तर से स्वीकृत होंगे

उद्योग विभाग में दर 7 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंतल की गई

– वित्त/राज्यकर विभाग ने आबकारी नीति के तहत 6% दर को अपनाया

– परिवहन विभाग को 250 बसें खरीदने की स्वीकृति दी गई

जीएसटी दर कम होने के चलते 100 की जगह 109 बसें खरीदी जाएंगी

– वन विभाग में संशोधन: वन दरोगा आयु सीमा 21 से 35 वर्ष और वन आरक्षी 18 से 25 वर्ष की गई।

डी श्रेणी ठेकेदारों की कार्य सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये की गई।

– वन क्षेत्र की सीमाओं पर मधुमक्खी पालन नीति को मंजूरी।

उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया जा चुका है।

कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों की मान्यता अब जिला स्तर से होगी।

– 9वीं से 12वीं तक के मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी (करीब 52 मदरसे)।

– प्रतीक्षा सूची की वैधता एक वर्ष तक रखने का निर्णय

विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियमावली को मंजूरी

शैक्षिक संवर्ग नियमावली को मंजूरी।

. लोक निर्माण विभाग में पद सृजन प्रस्ताव को मंजूर।

– ⁠वर्कचार्ज कर्मियों पर हाईकोर्ट के स्टे की जानकारी कैबिनेट को दी गई।

– डी श्रेणी ठेकेदारों को अब 1.5 करोड़ तक के कार्य मिलेंगे।

– मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ 21 अशासकीय कॉलेजों तक बढ़ाया गया।

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