26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी एक्सपायरी डेट
देहरादून। उत्तराखंड में 26 अक्टूबर 2026 से खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे व काउंटर पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट या यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
निरीक्षण के दौरान उपभोक्ताओं को मिठाइयों की ताजगी और उपयोग अवधि की जानकारी नहीं मिलने की समस्या सामने आई थी। नए नियम से ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय उसकी निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी मिल सकेगी। यह व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में लागू होगी।

