हल्द्वानी में कार्यालय के बाहर फायरिंग का मामला, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी निलंबित
बिना अनुमति कार्यालय में शस्त्र लाने और फायरिंग करने के आरोप में परिवहन आयुक्त ने की कार्रवाई
हल्द्वानी।हल्द्वानी में कार्यालय परिसर में शस्त्र लाकर फायरिंग करने के मामले में उत्तराखण्ड परिवहन विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेन्द्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि 1 सितंबर 2026 को महेन्द्र सिंह नेगी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कार्यालय में शस्त्र लेकर पहुंचे और शाम 3:40 बजे कर पंजीयन अनुभाग के बाहर शस्त्र से फायर किया। इससे कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और आमजन में भय का माहौल पैदा हुआ तथा सरकारी कार्य भी प्रभावित हुआ।
समभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी की रिपोर्ट के आधार पर परिवहन आयुक्त ने इसे उत्तराखण्ड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3(1) एवं 3(2) का उल्लंघन माना है। आदेश में कहा गया है कि आरोप गंभीर हैं और साबित होने पर बड़ी शास्ति दी जा सकती है।
निलंबन अवधि के दौरान महेन्द्र सिंह नेगी को उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर से संबद्ध किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता एवं अनुमन्य अन्य प्रतिकर भत्ते दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें प्रमाण-पत्र देना होगा कि निलंबन अवधि में वे किसी अन्य सेवा, व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं।
