नैनीताल की माल रोड पर 1 अगस्त से हॉर्न प्रतिबंध, शांत एवं पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल
नैनीताल की माल रोड पर 1 अगस्त से हॉर्न प्रतिबंध, शांत एवं पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल
नैनीताल।उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को स्वच्छ, शांत, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल बनाए जाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के क्रम में नैनीताल की माल रोड पर 1 अगस्त 2026 से हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा। नियम का उल्लंघन करने पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। पहल का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को कम करने के साथ ही पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों को शांत, सुखद एवं व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना है।
कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बताया कि नैनीताल आने वाले पर्यटकों की सुविधा और शहर के शांत वातावरण को बनाए रखने के लिए माल रोड पर हॉर्न प्रतिबंध का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि माल रोड नैनीताल की प्रमुख पहचान और पर्यटन आकर्षण का केंद्र है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक पैदल भ्रमण करते हैं। ऐसे में अनावश्यक हॉर्न एवं शोर-शराबे से पर्यटकों तथा स्थानीय नागरिकों को असुविधा होती है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य पर्यटन विकास के साथ-साथ पर्यटकों को बेहतर अनुभव उपलब्ध कराना और नैनीताल की प्राकृतिक एवं शांत वातावरण वाली पहचान को बनाए रखना है। इसी भावना के अनुरूप माल रोड को अधिक शांत एवं पैदल यात्रियों के अनुकूल बनाने की दिशा में यह पहल की जा रही है।
